मध्यप्रदेश का बजट (2025-2026)
2. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
3. 12 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के GYAN पर फोकस रखते हुए प्रस्तुत किया गया है ।
समृद्ध मध्यप्रदेश का बजट - एक नज़र में
1. आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पूंजीगत निवेश को बढ़ाना शामिल है ।
2. बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है ।
3. बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाइट एवं QR पर भी उपलब्ध है ।
Budget of Madhya Pradesh 2025-2026
बजट 2025-26 के प्रमुख बिन्दु
1. कुल विनियोग की राशि ₹4,21,032 करोड़ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है ।
2. बजट 2025-26 में राजस्व आधिक्य ₹618 करोड़ रहने का अनुमान है ।
3. वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹16,94,477 करोड़ अनुमानित है ।
मध्यप्रदेश का वर्ष 2025-26 के मुख्य प्रावधान
1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत ₹18,669 करोड़ का प्रावधान है ।
2. जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹17,136 करोड़ का प्रावधान है ।
3. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13,909 करोड़ का प्रावधान है ।
अधोसंरचना क्षेत्र
1. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत ₹447 करोड़ का प्रावधान है ।
2. अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7132 करोड़ का प्रावधान है ।
3. विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का अधिग्रहण के अंतर्गत ₹5000 करोड़ का प्रावधान है ।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
1. जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹17136 करोड़ का प्रावधान है ।
2. प्रशासन के अंतर्गत ₹735 करोड़ का प्रावधान है ।
3. पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के अंतर्गत ₹698 करोड़ का प्रावधान है ।
जल संसाधन
1. बांध तथा संलग्र कार्य के अंतर्गत ₹3930 करोड़ का प्रावधान है ।
2. कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत ₹1225 करोड़ का प्रावधान है ।
3. केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है ।
लोक निर्माण कार्य
1. ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत ₹2500 करोड़ का प्रावधान है ।
2. म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत ₹1450 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के अंतर्गत ₹1315 करोड़ का प्रावधान है ।
नर्मदा घाटी विकास
1. एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल के अंतर्गत ₹741 करोड़ का प्रावधान है ।
2. नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है ।
3. आई.एस.पीकालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-२ के अंतर्गत ₹650 करोड़ का प्रावधान है ।
कृषि क्षेत्र
1. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13909 करोड़ का प्रावधान है ।
2. म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹5299 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5220 करोड़ का प्रावधान है ।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
1. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13909 करोड़ का प्रावधान है ।
2. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5220 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान है ।
पशुपालन एवं डेयरी
1. गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत ₹858 करोड़ का प्रावधान है ।
2. गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत ₹505 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है ।
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
1. मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹146 करोड़ का प्रावधान है ।
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ₹105 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत ₹57 करोड़ का प्रावधान है ।
सहकारिता
1. सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत ₹1000 करोड़ का प्रावधान है ।
2. सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹694 करोड़ का प्रावधान है ।
3. प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत ₹149 करोड़ का प्रावधान है ।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹625 करोड़ का प्रावधान है ।
2. रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) के अंतर्गत ₹262 करोड़ का प्रावधान है ।
3. रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है ।
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
1. पौध शाला उद्यान के अंतर्गत ₹134 करोड़ का प्रावधान है ।
2. संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत ₹128 करोड़ का प्रावधान है ।
3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के अंतर्गत ₹124 करोड़ का प्रावधान है ।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) के अंतर्गत ₹4418 करोड़ का प्रावधान है ।
2. चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत ₹2457 करोड़ का प्रावधान है ।
3. जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत ₹2140 करोड़ का प्रावधान है ।
आयुष
1. आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के अंतर्गत ₹513 करोड़ का प्रावधान है ।
2. आयुष महाविद्यालय के अंतर्गत ₹185 करोड़ का प्रावधान है ।
3. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत ₹156 करोड़ का प्रावधान है ।
महिला एवं बाल विकास
1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत ₹18669 करोड़ का प्रावधान है ।
2. आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के अंतर्गत ₹3729 करोड़ का प्रावधान है ।
3. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹1183 करोड़ का प्रावधान है ।
शिक्षा क्षेत्र
1. सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अंतर्गत ₹11837 करोड़ का प्रावधान है ।
2. माध्यमिक शालायें के अंतर्गत ₹7206 करोड़ का प्रावधान है ।
3. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹5500 करोड़ का प्रावधान है ।
उच्च शिक्षा
1. कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत ₹2523 करोड़ का प्रावधान है ।
2. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम.उषा) के अंतर्गत ₹300 करोड़ का प्रावधान है ।
3. अतिथि विद्वानों को मानदेय के अंतर्गत ₹291 करोड़ का प्रावधान है ।
खेल और युवा कल्याण
1. खेलों इंडिया एम.पी. के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है ।
2. खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत ₹170 करोड़ का प्रावधान है ।
3. स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत ₹159 करोड़ का प्रावधान है ।
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
1. व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹902 करोड़ का प्रावधान है ।
2. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है ।
3. ए.डी.बी परियोजना (कौशल विकास) के अंतर्गत ₹270 करोड़ का प्रावधान है ।
सामाजिक क्षेत्र
1. प्राथमिक शालाएं के अंतर्गत ₹4262 करोड़ का प्रावधान है ।
2. माध्यमिक शालाएं के अंतर्गत ₹2757 करोड़ का प्रावधान है ।
3. सीएम. राइज के अंतर्गत ₹1618 करोड़ का प्रावधान है ।
जनजातीय कार्य
1. प्राथमिक शालाएं के अंतर्गत ₹4262 करोड़ का प्रावधान है ।
2. माध्यमिक शालाएं के अंतर्गत ₹2757 करोड़ का प्रावधान है ।
3. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है ।
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत ₹2388 करोड़ का प्रावधान है ।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹1152 करोड़ का प्रावधान है ।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अंतर्गत ₹400 करोड़ का प्रावधान है ।
अनुसूचित जाति कल्याण
1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) के अंतर्गत ₹765 करोड़ का प्रावधान है ।
2. अनुसूचित जाति छात्रावास के अंतर्गत ₹318 करोड़ का प्रावधान है ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है ।
अल्प संख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण
1. अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹140 करोड़ का प्रावधान है ।
2. 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत ₹900 करोड़ का प्रावधान है ।
3. छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10 वीं के अंतर्गत ₹288 करोड़ का प्रावधान है ।
नगरीय एवं ग्रामीण विकास
1. प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹3600 करोड़ का प्रावधान है ।
2. सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत ₹2005 करोड़ का प्रावधान है ।
3. स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹1617 करोड़ का प्रावधान है ।
ग्रामीण विकास
1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ₹4400 करोड़ का प्रावधान है ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹4050 करोड़ का प्रावधान है ।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹1550 करोड़ का प्रावधान है ।
पंचायत
1. स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹6007 करोड़ का प्रावधान है ।
2. १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत ₹3185 करोड़ का प्रावधान है ।
3. अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान के अंतर्गत ₹2042 करोड़ का प्रावधान है ।
सांस्कृतिक क्षेत्र
1. वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है ।
2. म.प्र. संस्कृति परिषद के अंतर्गत ₹75 करोड़ का प्रावधान है ।
3. समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹60 करोड़ का प्रावधान है ।
पर्यटन
1. पर्यटन अधोसंरचना का विकास के अंतर्गत ₹225 करोड़ का प्रावधान है ।
2. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत ₹55 करोड़ का प्रावधान है ।
रोज़गार क्षेत्र
1. निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2000 करोड़ का प्रावधान है ।
2. औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹490 करोड़ का प्रावधान है ।
3. भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के अंतर्गत ₹220 करोड़ का प्रावधान है ।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
1. निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2000 करोड़ का प्रावधान है ।
2. औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹490 करोड़ का प्रावधान है ।
3. डेस्टिनेशन म.प्र.-इन्वेस्टमेन्ट ड्राइव के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है ।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
1. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत ₹1250 करोड़ का प्रावधान है ।
2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है ।
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ₹130 करोड़ का प्रावधान है ।
सामान्य प्रशासन
1. सचिवालय के अंतर्गत ₹286 करोड़ का प्रावधान है ।
2. मुख्य मंत्री वैवेविक अनुदान के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है ।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ₹116 करोड़ का प्रावधान है ।
गृह
1. सामान्य व्यय (जिला स्थापना) के अंतर्गत ₹6908 करोड़ का प्रावधान है ।
2. सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) के अंतर्गत ₹2243 करोड़ का प्रावधान है ।
3. आव्हान पर होने वाला व्यय के अंतर्गत ₹419 करोड़ का प्रावधान है ।
राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय
1. आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत ₹2360 करोड़ का प्रावधान है ।
2. जिला खर्च के अंतर्गत ₹1598 करोड़ का प्रावधान है ।
3. आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु के अंतर्गत ₹1290 करोड़ का प्रावधान है ।
वन
1. कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना के अंतर्गत ₹1583 करोड़ का प्रावधान है ।
2. केम्पा निवल वर्तमान मूल्य के अंतर्गत ₹992 करोड़ का प्रावधान है ।
3. कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह के अंतर्गत ₹639 करोड़ का प्रावधान है ।
श्रम
1. मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है ।
2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत ₹290 करोड़ का प्रावधान है ।
राज्य विधान मंडल
1. विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत ₹64 करोड़ का प्रावधान है ।
2. विधायकों की स्थापना के अंतर्गत ₹55 करोड़ का प्रावधान है ।
विधि और विधायी कार्य
1. सामान्य स्थापना के अंतर्गत ₹1786 करोड़ का प्रावधान है ।
2. उच्च न्यायालय (भारित) के अंतर्गत ₹304 करोड़ का प्रावधान है ।
3. न्यायालय भवनों का निर्माण के अंतर्गत ₹300 करोड़ का प्रावधान है ।
अन्य सेवाएं
1. भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है ।
2. विमानन संचालनालय के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है ।
3. हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है ।
विमानन
1. भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है ।
2. विमानन संचालनालय के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है ।
3. हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है ।
वाणिज्यिक कर
1. पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹982 करोड़ का प्रावधान है ।
2. म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ₹475 करोड़ का प्रावधान है ।
3. म. प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹400 करोड़ का प्रावधान है ।
खनिज साधन
1. जिला माइनिंग फण्ड के अंतर्गत ₹1300 करोड़ का प्रावधान है ।
2. खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹980 करोड़ का प्रावधान है ।
3. खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना के अंतर्गत ₹71 करोड़ का प्रावधान है ।
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
1. म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ₹575 करोड़ का प्रावधान है ।
2. विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत ₹173 करोड़ का प्रावधान है ।
3. जनअभियान परिषद का गठन के अंतर्गत ₹90 करोड़ का प्रावधान है ।
जनसंपर्क
1. प्रिन्ट मीडिया के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है ।
2. इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के अंतर्गत ₹176 करोड़ का प्रावधान है ।
3. विशेष अवसरों पर प्रचार के अंतर्गत ₹130 करोड़ का प्रावधान है ।
परिवहन
1. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ₹80 करोड़ का प्रावधान है ।
2. जिला स्थापना के अंतर्गत ₹57 करोड़ का प्रावधान है ।