मध्यप्रदेश शासन का बजट (2025-2026)

मध्यप्रदेश का बजट (2025-2026) 

1. मध्यप्रदेश सरकार ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विज़न रखा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करेगा 
2. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 
3. 12 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के GYAN पर फोकस रखते हुए प्रस्तुत किया गया है 
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समृद्ध मध्यप्रदेश का बजट - एक नज़र में 

1. आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पूंजीगत निवेश को बढ़ाना शामिल है 

2. बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है 

3. बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाइट एवं QR पर भी उपलब्ध है 


Budget of Madhya Pradesh 2025-2026

बजट 2025-26 के प्रमुख बिन्दु 

1. कुल विनियोग की राशि ₹4,21,032 करोड़ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है 

2. बजट 2025-26 में राजस्व आधिक्य ₹618 करोड़ रहने का अनुमान है 

3. वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹16,94,477 करोड़ अनुमानित है 

मध्यप्रदेश का वर्ष 2025-26 के मुख्य प्रावधान 

1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत ₹18,669 करोड़ का प्रावधान है 

2. जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹17,136 करोड़ का प्रावधान है 

3. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13,909 करोड़ का प्रावधान है 

अधोसंरचना क्षेत्र 

1. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत ₹447 करोड़ का प्रावधान है 

2. अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7132 करोड़ का प्रावधान है 

3. विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का अधिग्रहण के अंतर्गत ₹5000 करोड़ का प्रावधान है 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 

1. जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹17136 करोड़ का प्रावधान है 

2. प्रशासन के अंतर्गत ₹735 करोड़ का प्रावधान है 

3. पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के अंतर्गत ₹698 करोड़ का प्रावधान है 

जल संसाधन 

1. बांध तथा संलग्र कार्य के अंतर्गत ₹3930 करोड़ का प्रावधान है 

2. कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत ₹1225 करोड़ का प्रावधान है 

3. केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है 

लोक निर्माण कार्य 

1. ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत ₹2500 करोड़ का प्रावधान है 

2. म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत ₹1450 करोड़ का प्रावधान है 

3. मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के अंतर्गत ₹1315 करोड़ का प्रावधान है 

नर्मदा घाटी विकास 

1. एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल के अंतर्गत ₹741 करोड़ का प्रावधान है 

2. नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है 

3. आई.एस.पीकालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-२ के अंतर्गत ₹650 करोड़ का प्रावधान है 

कृषि क्षेत्र 

1. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13909 करोड़ का प्रावधान है 

2. म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹5299 करोड़ का प्रावधान है 

3. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5220 करोड़ का प्रावधान है 

किसान कल्याण तथा कृषि विकास 

1. अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹13909 करोड़ का प्रावधान है 

2. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5220 करोड़ का प्रावधान है 

3. मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान है 

पशुपालन एवं डेयरी 

1. गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत ₹858 करोड़ का प्रावधान है 

2. गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत ₹505 करोड़ का प्रावधान है 

3. मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है 

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 

1. मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹146 करोड़ का प्रावधान है 

2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ₹105 करोड़ का प्रावधान है 

3. मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत ₹57 करोड़ का प्रावधान है 

सहकारिता 

1. सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत ₹1000 करोड़ का प्रावधान है 

2. सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹694 करोड़ का प्रावधान है 

3. प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत ₹149 करोड़ का प्रावधान है 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹625 करोड़ का प्रावधान है 

2. रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) के अंतर्गत ₹262 करोड़ का प्रावधान है 

3. रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है 

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण 

1. पौध शाला उद्यान के अंतर्गत ₹134 करोड़ का प्रावधान है 

2. संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत ₹128 करोड़ का प्रावधान है 

3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के अंतर्गत ₹124 करोड़ का प्रावधान है 

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) के अंतर्गत ₹4418 करोड़ का प्रावधान है 

2. चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत ₹2457 करोड़ का प्रावधान है 

3. जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत ₹2140 करोड़ का प्रावधान है 

आयुष 

1. आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के अंतर्गत ₹513 करोड़ का प्रावधान है 

2. आयुष महाविद्यालय के अंतर्गत ₹185 करोड़ का प्रावधान है 

3. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत ₹156 करोड़ का प्रावधान है 

महिला एवं बाल विकास 

1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत ₹18669 करोड़ का प्रावधान है 

2. आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के अंतर्गत ₹3729 करोड़ का प्रावधान है 

3. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹1183 करोड़ का प्रावधान है 

शिक्षा क्षेत्र 

1. सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अंतर्गत ₹11837 करोड़ का प्रावधान है 

2. माध्यमिक शालायें के अंतर्गत ₹7206 करोड़ का प्रावधान है 

3. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹5500 करोड़ का प्रावधान है 

उच्च शिक्षा 

1. कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत ₹2523 करोड़ का प्रावधान है 

2. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम.उषा) के अंतर्गत ₹300 करोड़ का प्रावधान है 

3. अतिथि विद्वानों को मानदेय के अंतर्गत ₹291 करोड़ का प्रावधान है 

खेल और युवा कल्याण 

1. खेलों इंडिया एम.पी. के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है 

2. खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत ₹170 करोड़ का प्रावधान है 

3. स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत ₹159 करोड़ का प्रावधान है 

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹902 करोड़ का प्रावधान है 

2. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है 

3. ए.डी.बी परियोजना (कौशल विकास) के अंतर्गत ₹270 करोड़ का प्रावधान है 

सामाजिक क्षेत्र 

1. प्राथमिक शालाएं के अंतर्गत ₹4262 करोड़ का प्रावधान है 

2. माध्यमिक शालाएं के अंतर्गत ₹2757 करोड़ का प्रावधान है 

3. सीएम. राइज के अंतर्गत ₹1618 करोड़ का प्रावधान है 

जनजातीय कार्य 

1. प्राथमिक शालाएं के अंतर्गत ₹4262 करोड़ का प्रावधान है 

2. माध्यमिक शालाएं के अंतर्गत ₹2757 करोड़ का प्रावधान है 

3. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है 

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 

1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत ₹2388 करोड़ का प्रावधान है 

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹1152 करोड़ का प्रावधान है 

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अंतर्गत ₹400 करोड़ का प्रावधान है 

अनुसूचित जाति कल्याण 

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) के अंतर्गत ₹765 करोड़ का प्रावधान है 

2. अनुसूचित जाति छात्रावास के अंतर्गत ₹318 करोड़ का प्रावधान है 

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है 

अल्प संख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण 

1. अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹140 करोड़ का प्रावधान है 

2. 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत ₹900 करोड़ का प्रावधान है 

3. छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10 वीं के अंतर्गत ₹288 करोड़ का प्रावधान है 

नगरीय एवं ग्रामीण विकास 

1. प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹3600 करोड़ का प्रावधान है 

2. सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत ₹2005 करोड़ का प्रावधान है 

3. स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹1617 करोड़ का प्रावधान है 

ग्रामीण विकास 

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ₹4400 करोड़ का प्रावधान है 

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹4050 करोड़ का प्रावधान है 

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹1550 करोड़ का प्रावधान है 

पंचायत 

1. स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹6007 करोड़ का प्रावधान है 

2. १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत ₹3185 करोड़ का प्रावधान है 

3. अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान के अंतर्गत ₹2042 करोड़ का प्रावधान है 

सांस्कृतिक क्षेत्र 

1. वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है 

2. म.प्र. संस्कृति परिषद के अंतर्गत ₹75 करोड़ का प्रावधान है 

3. समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹60 करोड़ का प्रावधान है 

पर्यटन 

1. पर्यटन अधोसंरचना का विकास के अंतर्गत ₹225 करोड़ का प्रावधान है 

2. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत ₹55 करोड़ का प्रावधान है 

रोज़गार क्षेत्र 

1. निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2000 करोड़ का प्रावधान है 

2. औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹490 करोड़ का प्रावधान है 

3. भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के अंतर्गत ₹220 करोड़ का प्रावधान है 

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 

1. निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2000 करोड़ का प्रावधान है 

2. औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹490 करोड़ का प्रावधान है 

3. डेस्टिनेशन म.प्र.-इन्वेस्टमेन्ट ड्राइव के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 

1. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत ₹1250 करोड़ का प्रावधान है 

2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है 

3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ₹130 करोड़ का प्रावधान है 

सामान्य प्रशासन 

1. सचिवालय के अंतर्गत ₹286 करोड़ का प्रावधान है 

2. मुख्य मंत्री वैवेविक अनुदान के अंतर्गत ₹200 करोड़ का प्रावधान है 

3. राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ₹116 करोड़ का प्रावधान है 

गृह 

1. सामान्य व्यय (जिला स्थापना) के अंतर्गत ₹6908 करोड़ का प्रावधान है 

2. सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) के अंतर्गत ₹2243 करोड़ का प्रावधान है 

3. आव्हान पर होने वाला व्यय के अंतर्गत ₹419 करोड़ का प्रावधान है 

राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय 

1. आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत ₹2360 करोड़ का प्रावधान है 

2. जिला खर्च के अंतर्गत ₹1598 करोड़ का प्रावधान है 

3. आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु के अंतर्गत ₹1290 करोड़ का प्रावधान है 

वन 

1. कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना के अंतर्गत ₹1583 करोड़ का प्रावधान है 

2. केम्पा निवल वर्तमान मूल्य के अंतर्गत ₹992 करोड़ का प्रावधान है 

3. कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह के अंतर्गत ₹639 करोड़ का प्रावधान है 

श्रम 

1. मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है 

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत ₹290 करोड़ का प्रावधान है 

राज्य विधान मंडल 

1. विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत ₹64 करोड़ का प्रावधान है 

2. विधायकों की स्थापना के अंतर्गत ₹55 करोड़ का प्रावधान है 

विधि और विधायी कार्य 

1. सामान्य स्थापना के अंतर्गत ₹1786 करोड़ का प्रावधान है 

2. उच्च न्यायालय (भारित) के अंतर्गत ₹304 करोड़ का प्रावधान है 

3. न्यायालय भवनों का निर्माण के अंतर्गत ₹300 करोड़ का प्रावधान है 

अन्य सेवाएं 

1. भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है 

2. विमानन संचालनालय के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है 

3. हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है 

विमानन 

1. भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है 

2. विमानन संचालनालय के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है 

3. हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹100 करोड़ का प्रावधान है 

वाणिज्यिक कर 

1. पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹982 करोड़ का प्रावधान है 

2. म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ₹475 करोड़ का प्रावधान है 

3. म. प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹400 करोड़ का प्रावधान है 

खनिज साधन 

1. जिला माइनिंग फण्ड के अंतर्गत ₹1300 करोड़ का प्रावधान है 

2. खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत ₹980 करोड़ का प्रावधान है 

3. खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना के अंतर्गत ₹71 करोड़ का प्रावधान है 

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 

1. म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ₹575 करोड़ का प्रावधान है 

2. विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत ₹173 करोड़ का प्रावधान है 

3. जनअभियान परिषद का गठन के अंतर्गत ₹90 करोड़ का प्रावधान है 

जनसंपर्क 

1. प्रिन्ट मीडिया के अंतर्गत ₹260 करोड़ का प्रावधान है 

2. इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के अंतर्गत ₹176 करोड़ का प्रावधान है 

3. विशेष अवसरों पर प्रचार के अंतर्गत ₹130 करोड़ का प्रावधान है 

परिवहन 

1. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ₹80 करोड़ का प्रावधान है 

2. जिला स्थापना के अंतर्गत ₹57 करोड़ का प्रावधान है